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मप्र में नौ बच्चे समेत 14 पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट टर्म वीजा पर आए
indore, 14 Pakistani citizens , short term visa
इंदौर । जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए परिवारों को वापस पाकिस्तान भेजने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में शॉर्ट टर्म वीजा पर आए 14 नागरिकों की पहचान की है। इनमें नौ बच्चे भी शामिल हैं। सभी बच्चों की मां हिंदू हैं। मप्र सरकार ने केंद्र सरकार से बच्चों की वापसी को लेकर मार्गदर्शन मांगा है। गृह विभाग के अनुसार, केंद्र सरकार से निर्देश मिलने के बाद इनकी वापसी को लेकर फैसला लिया जाएगा।


गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में अभी 8486 लोग लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ऐसे लोगों को चुन-चुनकर पाकिस्तान भेजा जाएगा। बता दें कि केन्द्र सरकार ने 23 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के 14 कैटेगरी के वीजा रद्द कर दिए थे। इसमें मेडिकल वीजा को छोड़कर बाकी अन्य 13 कैटेगरी के वीजाधारकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश था।


इंदौर पुलिस ने बताया कि यहां ऐसे तीन लोगों को चिह्नित किया है। पुलिस उन्हें पाकिस्तान भेज रही है। पाकिस्तान से एक भी नागरिक मेडिकल वीजा पर इंदौर नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि यहां पाकिस्तान की कई लड़कियां शादी करके आई हैं और इंदौर में ही रह रही हैं। जिनके पास लांग टर्म वीजा है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।


एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से आने वाले सभी कैटेगरी के लोगों को चिह्नित कर लिया है। शॉर्ट टर्म वीजा की अलग-अलग कैटेगरी में यहां 18 पाकिस्तानी नागरिक आए हुए हैं। इनमें से तीन ऐसे हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के तहत हैं। इन तीनों को नोटिस जारी कर दिया है। इसकी सूचना विदेश मंत्रालय को भी दे दी है। वहां से निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई या तीनों की गिरफ्तारी की जाएगी। मेडिकल वीजा वालों के लिए मंगलवार तक का समय है। इसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस कैटेगरी में एक भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं है।


एसीपी सिंह ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है। पाकिस्तान की बहुत सी लड़कियों ने इंदौर के युवाओं से शादी की है, इसलिए वे यहां लांग टर्म वीजा पर रह रही हैं। यदि कोई पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करता है या पहचान छुपाता है या अपने यहां आने की जानकारी नहीं देता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा करने वालों को तीन साल की जेल का प्रावधान है।

 

MadhyaBharat 29 April 2025

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