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राजभवन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक
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भोपाल । कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने पर मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावार है और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगुभाई से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपकर मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेसी विधायक काले कपड़ों में राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इधर, शुक्रवार को इस मामले में उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई टल गई है।
 
दरअसल, मंत्री विजय शाह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस के विधायक काली एप्रेन पहनकर राज भवन पहुंचे और बाहर धरने पर बैठ गए। इसके पहले उन्होंने राज्यपाल से मिलकर भी अपनी मांग रखी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, वह स्वीकार नहीं की जा सकती है। उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। करीब एक घंटे तक धरने के बाद कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने जबरन उठा दिया और गिरफ्तार कर वैन में बैठा लिया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सरकार का यही चेहरा है। पूर्व मंत्री सचिन यादव ने कहा कि सेना और महिला सम्मान के विरुद्ध सार्वजनिक बयान देने वाले मंत्री विजय शाह को गिरफ्तार करने की जगह पर सरकार कांग्रेस के विधायकों को गिरफ्तार कर देश की जनभावना और लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है।
 
कांग्रेस कोर्ट का अपमान करने से बाज नहीं आएगीः मुख्यमंत्री
कांग्रेस की मांग को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस कितने भी नाटक कर ले, जबकि उसे मालूम है मामला कोर्ट में है। सारा मामला कोर्ट में है। हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट का अपमान करना कांग्रेस की आदत रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पर भी केस था, वो उनसे इस्तीफा मांग ले। कोर्ट का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस बाज नहीं आएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया, कांग्रेस ने हटाया क्या?
 
इधर, मंत्री विजय शाह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी को लेकर उच्च न्यायालय में शुक्रवार को न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला और अतुल श्रीधरन की युगलपीठ में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन युगलपीठ नहीं बैठी, जिसके चलते सुनवाई टल गई है, जिससे यह मामला फिर लंबित हो गया है। दरअसल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंत्री विजय शाह के इस बयान पर स्वत: संज्ञान लिया था और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने डीजीपी को मंत्री शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
MadhyaBharat 16 May 2025

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