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सुप्रीम कोर्ट से मिली आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो मामलों में राहत
new delhi, Azam Khan
नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो मामलों में राहत दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों मामलों में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही जारी रखने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। म  ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
इलाहाबाद च  ने 23 जुलाई को अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही जारी रखने का आदेश दिया था। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एक मामला फर्जी पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है और दूसरा दो पैन कार्ड बनवाने से। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को एक अब्दुल्लाह के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि 10 जनवरी 2018 को अब्दुल्ला को पासपोर्ट जारी किया गया था। पासपोर्ट में अब्दुल्ला की जन्म तिथि 30 सितंबर, 1990 है, जबकि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में 01 जनवरी 1993 है। सक्सेना ने अब्दुल्ला के खिलाफ 06 दिसंबर 2019 को एक एफआईआर दर्ज करायी थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अब्दुल्ला ने 2017 के अपने चुनावी हलफनामे में गलत पैन नंबर की जानकारी दी थी। आरोप लगाया गया था कि आजम खान ने अब्दुल्ला आजम के लिए दो पैन कार्ड बनवा लिए थे।

 

MadhyaBharat 29 July 2025

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