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शराब घोटाला मामला : चैतन्य बघेल की न्यायायिक रिमांड 14 दिन बढ़ी
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रायपुर । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल को न्यायिक रिमांड खत्म होने पर आज साेमवार काे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें फिर से 14 दिन की न्यायायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

 

उल्लेखनीय है कि ईडी ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था। मामले में न्यायिक रिमांड खत्म होने पर आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें फिर से 14 दिन की न्यायायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। अब चैतन्य बघेल को 18 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा।


21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रायपुर जोनल कार्यालय की ओर से प्रेस नोट में दी गई जानकारी के अनुसार, ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है।

शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई।


ईडी की जांच से पता चला है कि चैतन्य बघेल को 16.70 करोड़ रुपये की पीओसी प्राप्त हुई थी। उन्होंने उक्त पीओसी को मिलाने के लिए अपनी रियल एस्टेट फर्मों का इस्तेमाल किया था। यह पता चला है कि उन्होंने पीओसी की उक्त नकद राशि का उपयोग अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के विकास में किया था। पीओसी का उपयोग उनके प्रोजेक्ट के ठेकेदार को नकद भुगतान, नकदी के खिलाफ बैंक प्रविष्टियों आदि के माध्यम से किया गया था।

 

MadhyaBharat 4 August 2025

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