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मानहानि मामले में राहुल गांधी की टली सुनवाई
sultanpur, Rahul Gandhi

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई शुक्रवार काे टल गयी है। कोर्ट ने अगली तिथि 22 अगस्त तय की है।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि साक्षी के नहीं आने से सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि वादी मुकदमा भाजपा नेता के अधिवक्ता संतोष पांडेय का कहना है कि गवाह मौजूद था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हुई। विशेष अदालत ने अब 22 अगस्त को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इससे वह काफी आहत हुए। कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपए के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया, कहा था मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।

वर्ष 2025 के शुरुआत में दाे जनवरी को जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जनवरी व 22 जनवरी की तारीख नियत की थी, लेकिन इन दोनों ही तिथियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई पुनः टल गई थी। 30 जनवरी को तिथि नियत हुई तो राहुल के अधिवक्ता काशी शुक्ला के अस्वस्थ होने के चलते जिरह नहीं हो सकी थी। 11 फरवरी को कोर्ट में जिरह पूर्ण करने के लिए सुनवाई की तिथि नियत की गई थी। जिसमें राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने परिवादी से जिरह किया, जिरह पूर्ण होने के बाद अगले गवाह से जिरह के लिए तीन बार से तिथि ही नियत हो रही है। अप्रैल और मई जुलाई मे भी माह में सुनवाई के लिए कोर्ट की तारीख लगी रही।

MadhyaBharat 8 August 2025

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