Since: 23-09-2009

  Latest News :
पुरी में गेस्ट हाउस पार्किंग शुल्क पर एसजेटीए का निर्णय कायम.   पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट.   हिजाब पहनने वाली बेटी भी बन सकती है प्रधानमंत्री: AIMIM प्रमुख ओवैसी.   अमित शाह ने भारत का पहला राष्ट्रीय IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया.   टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन और हिरासत.   IPAC ऑफिस पर ED की रेड के बाद ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला.   भोपाल में बाबर विषयक लिटरेचर फेस्टिवल विवादों में.   मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की कार्यशाला का किया शुभारंभ.   दूषित पेयजल से मौतों ने प्रभावित की इंदौर की पर्यटन छवि.   इंदौर में भीषण सड़क हादसा:पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी समेत 3 की मौत.   भागीरथपुरा दूषित मामले में कांग्रेस घेरेगी भाजपा को.   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सुआलकुची सिल्क विलेज भ्रमण.   अमित जोगी ने बीजेपी पर साधा निशाना.   दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता.   छत्तीसगढ़ की राजनीति में मंत्री के बयान से हलचल.   महासमुंद स्कूल परीक्षा में \'राम\' नाम पर विवाद.   बालोद में देश का पहला नेशनल रोवर-रेंजर जंबूरी, तैयारियां पूरी.   गोडसे पर बयान से छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल.  
कांग्रेसी नेता के ईडी के अधिकारी पर कथित मारपीट के आरोप का मामला पहुंचा हाइकोर्ट
bilaspur,  case of alleged assault , ED official

बिलासपुर । कांग्रेसी नेता हेमंत चंद्राकर के ईडी के अधिकारी पर कथित मारपीट के आरोप का मामला हाइकोर्ट पहुंचा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश विभु दत्त गुरु की बेंच में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रायपुर मजिस्ट्रेट के सामने अपना पक्ष रखने की निर्देश दिए हैं। वहीं याचिका को खारिज किया है।

 

दरअसल हेमंत चंद्राकर की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और गगन तिवारी ने पैरवी की। जिन्होंने कोर्ट में बताया कि याचिकाकर्ता के साथ मारपीट की गई है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि जिस अधिकारी ने मारपीट की है उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन को दाखिल करें। वहीं मेडिकल जांच के लिए भी एक आवेदन पेश करने निर्देश दिया है। इस दौरान ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और सौरभ पांडे ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने ईडी की तरफ से वकील का बयान रिकॉर्ड कराया कि कोई थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं की गई है।

 

उल्लेखनीय है कि हेमंत चंद्राकर ने पुलिस को दिए अपनी लिखित शिकायत में बताया कि वह 29 सितंबर को सुबह 10.30 बजे प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर कार्यालय में पूछताछ के लिए गया था। पूछताछ रात 8.30 बजे तक चला, जिसके बाद मुझे अगले दिन फिर से आने को कहा। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने के साथ मानसिक तौर पर दबाव डाला कि वह यह स्वीकार करे कि भूपेश बघेल के लोग विजय भाटिया, रामगोपाल अग्रवाल, आशीष वर्मा, मंदीप चावला और उनके एजेंट आदित्य अग्रवाल, शाश्वत जैन, किशोर चंद्राकर, सतपाल सिंह छाबड़ा को कमीशन देकर कार्य किया गया है। इसके साथ ईडी अधिकारी पर जानबूझकर खुद के साथ अपने परिवार को उत्पीड़ित करते हुए अवैधानिक तरीके से बयान लेने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इसके बाद सियासी बयानबाजी ने शुरू होने से राजनीति गर्म है।

 

 

 

MadhyaBharat 6 October 2025

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2026 MadhyaBharat News.