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मध्यप्रदेश के सागर जिले के मकरोनिया नेहा नगर निवासी उत्कर्ष मिश्रा ने वर्ष 2023 में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart से करीब 76,097 रुपये कीमत का Apple iPhone ऑर्डर किया था। डिस्काउंट के बाद उन्होंने फोन को चार्जर सहित ईएमआई पर फाइनेंस कराया और 1,832 रुपये प्रोसेसिंग फीस भी जमा की। डिलीवरी 18 अक्टूबर तक होनी थी, लेकिन 14 अक्टूबर को उन्हें सिर्फ चार्जर का पार्सल मिला और बताया गया कि मोबाइल बाद में पहुंचेगा। इसके बाद बिना सहमति के ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया और प्रोसेसिंग फीस काटकर शेष राशि लौटा दी गई।
फोन न मिलने और चार्जर का भुगतान मांगने पर परेशान होकर उत्कर्ष ने जिला उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कंपनी की ओर से चार्जर का भुगतान करने और सिविल खराब होने की चेतावनी दिए जाने के बाद उन्होंने 1 नवंबर 2023 को संबंधित राशि भी जमा कर दी। मामले की सुनवाई में पाया गया कि ऑर्डर कंपनी की गलती से रद्द हुआ था, जिसे सेवा में कमी माना गया।
आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह 15 दिन के भीतर ग्राहक से चार्जर वापस लेकर उसकी कीमत 3,504 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 1,832 रुपये, कुल 5,336 रुपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना और सेवा में कमी के लिए 5,000 रुपये तथा 2,000 रुपये परिवाद व्यय के रूप में दो माह के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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