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राजधानी और प्रदेश के अन्य हिस्सों में 14 मार्च को ई-चालान भरने वालों के लिए लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जाएगा। यातायात पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह बकाया जुर्माना चुकाने का अंतिम अवसर है। जिन वाहन चालकों के ई-चालान लंबे समय से लंबित हैं, उनके लिए यह तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। लोक अदालत में भौतिक उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों माध्यमों से मामले निपटाए जाएंगे।
रायपुर में अब तक 6,000 से अधिक ई-चालानों का पंजीकरण किया गया है। जो लोग अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, वे ऑनलाइन माध्यम से भी अपने लंबित मामलों का निपटारा कर सकते हैं। यातायात पुलिस ने कहा कि यह अवसर वाहन चालकों को उनके बकाया जुर्माने को नियमित करने का आखिरी मौका प्रदान करता है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चालान भरने की कुल 135 दिन की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब सख्ती की जाएगी और बकाया न चुकाने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे। 15 अक्टूबर से पहले जारी हुए सभी चालानों का निपटारा 14 मार्च तक किया जाना अनिवार्य है। इसके बाद सड़क पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर वाहन जब्त किए जाएंगे।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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