Since: 23-09-2009
हरियाणा के गुरुग्राम में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में Supreme Court of India ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सीबीआई या विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने Gurugram के पुलिस आयुक्त (CP) और मामले के जांच अधिकारी (IO) को 25 मार्च को सभी रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। यह कदम जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के जिला न्यायाधीश को भी निर्देश दिए हैं कि मामले में कथित असंवेदनशीलता को लेकर संबंधित मजिस्ट्रेट से जवाब तलब किया जाए। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस गंभीर मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
|
All Rights Reserved ©2026 MadhyaBharat News.
Created By:
Medha Innovation & Development |