Since: 23-09-2009
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है, जिससे 5,967 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को बिना देरी आगे बढ़ाया जाए और चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द जॉइनिंग दी जाए। यह फैसला हजारों युवाओं के लिए राहत भरी खबर है।
भर्ती में यह प्रावधान था कि उम्मीदवार एक से अधिक जिलों में आवेदन कर सकते हैं। कई प्रतिभाशाली अभ्यर्थी एक साथ 3-4 जिलों की मेरिट सूची में चयनित हो गए थे, जिससे अनुमान लगाया गया कि करीब 2,500 पद खाली रह सकते हैं। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि वास्तविक स्थिति का आकलन तभी संभव है जब सभी चयनित उम्मीदवार अपनी-अपनी जॉइनिंग पूरी कर लेंगे।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए कि पहले चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग सुनिश्चित की जाए। इसके बाद वास्तविक रिक्त पदों का आकलन कर उन्हें प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, साथ ही आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस फैसले के बाद भर्ती का लंबा इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिली है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
|
All Rights Reserved ©2026 MadhyaBharat News.
Created By:
Medha Innovation & Development |