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बिना पंजीकरण बैटरी का कारोबार गैरकानूनी, छत्तीसगढ़ में विशेष जांच अभियान शुरू होगा
Battery business , registration, illegal; special investigation drive , Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों के पुरानी बैटरियों की खरीद-बिक्री, भंडारण और परिवहन करना गैरकानूनी है। मंडल के अनुसार, प्रदेश के कई क्षेत्रों में कबाड़ और पुरानी बैटरियों का कारोबार नियमों के विपरीत संचालित हो रहा है, जिससे पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे मामलों में अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2022 के तहत केवल अधिकृत और पंजीकृत संस्थाओं को ही पुरानी और खराब बैटरियों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और रीसाइक्लिंग की अनुमति है। कारोबारियों के लिए खरीद-बिक्री और परिवहन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा। खुले स्थान पर बैटरियों का भंडारण या बिना अनुमति उनका व्यापार करना पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण मंडल जल्द ही पूरे राज्य में विशेष जांच अभियान चलाएगा। इस दौरान स्क्रैप डीलरों, कबाड़ कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों और बैटरी व्यापार से जुड़े प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। गंभीर अनियमितता मिलने पर प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंडल ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं पुरानी बैटरियों का अवैध भंडारण या कारोबार होता दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

Priyanshi Chaturvedi 17 June 2026

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