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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के कथित चढ़ावा चोरी मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि इसी विषय से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई करना उचित नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने की।
याचिकाकर्ता मोहित अशोक ने जनहित याचिका दायर कर आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच और मंदिर में प्राप्त नकद दान, सोने-चांदी के आभूषणों तथा अन्य कीमती वस्तुओं का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से ऑडिट कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसकी पारदर्शी जांच आवश्यक है। याचिका में कथित गबन की जांच कर एफआईआर दर्ज कराने का भी अनुरोध किया गया था।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद शाही और मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने अदालत को बताया कि इसी प्रकार की याचिका पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस दलील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया। इस मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआई, सीएजी और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी पक्षकार बनाया गया था।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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