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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन के उपयोग पर निगरानी जारी रखने का फैसला किया है। मुख्य सचिव ने अदालत में शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि मई और जून 2026 के दौरान पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान, सफाई अभियान और प्लास्टिक जब्ती की कार्रवाई की गई। रायपुर में 7.26 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया, जबकि बिलासपुर में 386 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। इन प्रयासों को हाईकोर्ट ने संतोषजनक बताया, लेकिन मामले की मॉनिटरिंग जारी रखने का निर्णय लिया। अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रतिबंध के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल जारी है और पर्यावरण संरक्षण मंडल प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और नदी घाटों पर सफाई अभियान, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैलियां तथा कपड़े और जूट के थैलों के वितरण जैसे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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