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मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 से 24 जुलाई तक चलेगा। पांच दिन के इस सत्र में सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) सहित करीब 10 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक-2026, कॉलोनी विकास विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज, कोचिंग संस्थान विनियमन, वाणिज्यिक कर, श्रम और सिंहस्थ मेला से जुड़े विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा प्रथम अनुपूरक बजट भी सदन में पेश किया जा सकता है। हालांकि किराएदारी विधेयक को फिलहाल सरकार ने आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
प्रस्तावित कॉलोनी विकास विधेयक में अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 5 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कॉलोनाइजर को पांच वर्षों के भीतर सड़क, बिजली, पानी और सीवेज जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित करनी होंगी तथा सभी कॉलोनियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। वहीं नए फायर एक्ट के तहत फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने पर 5 लाख रुपये तक जुर्माना, लगातार उल्लंघन पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये की अतिरिक्त पेनाल्टी और आग बुझाने में बाधा बनने वाले निर्माणों को हटाने जैसी शक्तियां दमकल विभाग को दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि इन कानूनों का उद्देश्य शहरी विकास को सुव्यवस्थित करना, अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाना और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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