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तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने 2013 के रेप मामले में दोषी करार दिया है। जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जामदार की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के 2021 के बरी करने के फैसले को पलटते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोषी ठहराए जाने के बाद तेजपाल की सजा पर भी आज ही फैसला सुनाया जाएगा।
यह मामला नवंबर 2013 का है, जब तहलका की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंकफेस्ट के दौरान होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने उनका यौन उत्पीड़न किया। शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की थी। 2021 में ट्रायल कोर्ट ने सबूतों और गवाहियों के आधार पर तेजपाल को बरी कर दिया था, लेकिन गोवा सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को गलत मानते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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