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रायपुर के अमलीडीह में दिसंबर 2023 में हुए राहुल टंडन हत्याकांड में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश राय की अदालत ने लक्की नेताम, आशीष चंदेल और आशीष यादव उर्फ आशु को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक, 21 दिसंबर 2023 की रात राहुल गुरुघासीदास बाबा जयंती के कार्यक्रम के लिए बैनर-पोस्टर लगाने घर से निकला था। अगले दिन फल मंडी के पीछे अभियंता भवन के पास वह खून से लथपथ मृत मिला था। जांच के दौरान CCTV फुटेज में आशीष चंदेल और आशीष यादव उसे अपने साथ ले जाते दिखाई दिए थे, जबकि लक्की नेताम से पूछताछ के आधार पर एक्टिवा और लोहे की कैंची समेत अन्य सामान बरामद किया गया।
हालांकि, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने से जुड़ी IPC की धारा 201/34 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने माना कि जले हुए कपड़े बरामद जरूर हुए, लेकिन अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि वे घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने गए थे या साक्ष्य मिटाने के लिए जलाए गए थे। FSL रिपोर्ट से भी इसकी निर्णायक पुष्टि नहीं हुई। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार लक्की नेताम और आशीष चंदेल 22 दिसंबर 2023 से, जबकि आशीष यादव 8 जनवरी 2024 से अभिरक्षा में हैं।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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