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BSP के ब्लास्ट फर्नेस से 250 टन लोहा चोरी के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व GM हिमांशु भूषण मलिक को जमानत दे दी है। पुलिस जांच में स्क्रैप यार्ड की निगरानी और स्टॉक रिकॉर्ड में लापरवाही के आरोप सामने आए थे, जिसके बाद 9 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में कथित स्क्रैप चोरी और डस्ट के अवैध परिवहन के आरोप में मास्टरमाइंड संजय सिंह समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व GM पर आरोप था कि स्क्रैप यार्ड की सही निगरानी नहीं होने से चोरी को सुविधा मिली।
बचाव पक्ष ने कोर्ट में कहा कि हिमांशु भूषण मलिक FIR में नामजद नहीं थे और उनके खिलाफ मुख्य आधार सहआरोपी का मेमो बयान है। हाईकोर्ट ने जमानत देते समय उनके कोई आपराधिक पूर्व रिकॉर्ड नहीं होने, चार्जशीट दाखिल हो जाने और 9 जुलाई से हिरासत में रहने समेत अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखा। कोर्ट ने यह भी माना कि ट्रायल पूरा होने में समय लग सकता है। उन्हें दो स्थानीय जमानतदारों और व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया गया है, साथ ही ट्रायल की तारीखों पर उपस्थित रहने सहित अन्य शर्तों का पालन करना होगा।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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