Since: 23-09-2009

  Latest News :
पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत.   बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले TMC विधायक हुमायूं कबीर .   सरकार ने बदला फैसला: संचार साथी ऐप अब अनिवार्य नहीं.   प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब ‘सेवा तीर्थ’.   फिल्म \'धुरंधर\' पर दिल्ली हाई कोर्ट का सेंसर बोर्ड को निर्देश.   प्रधानमंत्री मोदी ने शिवगंगा बस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत पर जताया दुख.   भोपाल के बड़े तालाब में शुरू हुआ शिकारा सफर.   पर्यटन के लिए MP के बढ़ते कदम: भोपाल में डल झील जैसा अनुभव.   भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर सरकारी अवकाश.   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर को दिया आधुनिक गीता भवन का तोहफा.   रायसेन जिले के बरेली में बड़ा हादसा 40 साल पुराना पुल भरभराकर ढहा.   एनएसयूआई ने फार्मेसी काउंसिल अध्यक्ष संजय जैन काे छात्र से मारपीट के मामले में तत्काल पद से हटाने की मांग की.   CM विष्णु देव साय बोले: \'संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा है भारत\'.   पीसीसी चीफ दीपक बैज का भाजपा पर हमला: सत्ता के लिए झूठ का आरोप.   जंगल, नदी और पहाड़ पार कर मतदाताओं तक पहुँच रहे कर्मचारी.   मतदाता सूची सुधार कार्य के दौरान बीएलओ के साथ अभद्रता .   हिड़मा की मौत के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद खात्मे की कगार पर.   छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण.  
रेप पीड़िता का 27 हफ्ते का भ्रूण हटाने के केस में गुजरात हाई कोर्ट के रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी
new delhi,  Supreme Court ,expressed surprise

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 27 माह से ज्यादा के भ्रूण को हटाने की गुजरात की एक रेप पीड़िता की मांग पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के रुख पर गंभीर आपत्ति जताई है। शनिवार को विशेष सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 11 अगस्त को मिल गई, इसके बावजूद मामले की सुनवाई 23 अगस्त के लिए हाई कोर्ट ने लिस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को इसमें जल्दबाजी दिखानी चाहिए थी, उसके बावजूद 12 दिन बाद इसे लिस्ट करने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता का दोबारा मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया।

 

दरअसल, रेप पीड़िता ने 7 अगस्त को अपना भ्रूण हटाने की अनुमति मांगी थी। उस समय भ्रूण 26 हफ्ते का था। 8 अगस्त को गुजरात हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर 11 अगस्त तक रिपोर्ट तलब की थी। 11 अगस्त को मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त तय की गई। इस बीच 17 अगस्त को हाई कोर्ट ने भ्रूण हटाने की याचिका खारिज कर दी लेकिन अभी तक खारिज करने संबंधी विस्तृत आदेश अपलोड नहीं किया। उसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि 11 अगस्त को मिली मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भ्रूण हटाया जाता है तो रेप पीड़िता को कोई नुकसान नहीं होगा।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि हाई कोर्ट का आदेश उसके पास नहीं है, इसलिए रेप पीड़िता का दोबारा मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया जाता है। रेप पीड़िता का मेडिकल परीक्षण आज ही किया जाएगा। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट कल यानी 20 अगस्त तक कोर्ट में दाखिल की जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बावजूद 12 दिनों के बाद लिस्ट करने का आदेश दिया जाता है। 17 अगस्त को याचिका खारिज करने का आदेश भी अभी तक अपलोड नहीं किया जाना आश्चर्यजनक है। ऐसे मामलों में जब याचिका का निपटारा जल्द होना चाहिए, गुजरात हाई कोर्ट का रवैया हैरान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वो गुजरात हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से पता कर बताएं कि आदेश अपलोड हुआ है कि नहीं।

MadhyaBharat 19 August 2023

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2025 MadhyaBharat News.