Since: 23-09-2009

  Latest News :
द्रमुक सांसद स्लोगन लिखी टी-शर्ट पहने पहुंचे नहीं चली लोकसभा.   भाजपा ने अपने लोकसभा सदस्यों के लिए जारी किया ह्विप.   नागपुर दंगा के मास्टरमाइंड फहीम खान समेत 6 के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज.   अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन.   नक्सलमुक्त भारत अभियान की दिशा में आज जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की : अमित शाह.   पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर खाली कराया.   मप्र विधानसभा में सौरभ शर्मा के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा.   मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने गुरु के घर पहुँच कर लिया आशीर्वाद.   मुख्यमंत्री ने करोड़ों की लागत के कार्यों का लोकार्पण किया.   कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग.   तांत्रिक ने जिस मासूम को दागा था उसकी मौत.   मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का माना आभार.   बलरामपुर जिले में रिमझिम बारिश से गिरा तापमान.   छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर मुठभेड़ में अब तक 30 नक्सली ढेर.   नारायणपुर जिले में आईईडी विस्फाेट से दो जवान घायल.   छत्तीसगढ़ में भी है औरंगज़ेब प्रेमी : देवजी भाई पटेल.   ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो युवक घायल.   ईओडब्ल्यू की टीम ने जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से की पूछताछ.  
नए आपराधिक कानूनों को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं : अमित शाह
new delhi,new criminal laws, Amit Shah

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को विपक्ष के इन आरोपों को कि तीनों नए आपराधिक कानून बिना चर्चा के पारित कर दिए गये, इसे पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि इन्हें राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है।

संसदीय शौध में केन्द्रीय गृहमंत्री शाह ने आज नए आपराधिक कानूनों पर पत्रकारवार्ता की। इसमें उन्होंने कहा कि करीब चार साल के विमर्श के बाद कानून लाया गया है और संसद की गृह मामलों की समिति में इस पर विस्तार से विचार किया गया। विपक्षी सांसदों सहित सदस्यों ने सुझाव दिए और कुछ राजनीतिक सुझावों को छोड़कर लगभग सभी सुझावों को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन विपक्ष शायद संसद में, इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता था।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने मीडिया रिपोर्टों के इतर जानकारी दी कि नए कानून लागू होने के बाद ग्वालियर में पहली प्राथमिकी चोरी के मामले में रात 12.10 मिनट पर दर्ज हुई है। साथ ही उन्होने बताया कि जहां तक मीडिया में चल रही खबर है तो वे बताना चाहते हैं कि एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ किसी नए प्रावधान के तहत मामला दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस ने इसकी समीक्षा करने के लिए प्रावधान का इस्तेमाल किया और उस मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि कल मध्य रात्रि के बाद हुए अपराधों पर प्राथमिकी और कानूनी प्रक्रिया नए कानूनों के तहत होगी।

उल्लेखनीय है कि 01 जुलाई को मध्य रात्रि के बाद से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू हो गया है।

शाह ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी कि आजादी के करीब 77 साल बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से ‘स्वदेशी’ हो रही है। यह भारतीय मूल्यों पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में दंड की बजाए न्याय, देरी के बजाए तेज न्याय और पुलिस के बजाए पीड़ित और शिकायतकर्ता के अधिकार सुरक्षित होंगे।

MadhyaBharat 1 July 2024

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2025 MadhyaBharat News.