Since: 23-09-2009

  Latest News :
देश के किसानों के हित में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे- प्रधानमंत्री.   मणिपुर में रॉकेट बम लांचर विस्फोट सामग्री बरामद.   उत्तराखंड में जगह-जगह भूस्खलन महिला समेत तीन की मौत.   किश्तवाड़ में सेना के दो जवानों का सर्वोच्च बलिदान.   प्रधानमंत्री मोदी के आवास में गौ माता ने दिया ‘दीपज्योति’ को जन्म.   जम्मू-कश्मीर को बनाएंगे सुरक्षित व समृद्ध, यह मोदी की गारंटीः नरेन्द्र मोदी.   मातृ भाषा में अध्ययन को प्रोत्साहित करेगी सरकारः मुख्यमंत्री डॉ. यादव.   तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली पलटने से महिला की माैत.   सशक्त एवं समृद्ध भारत के सपने को साकार करेगा संगठन पर्वः हितानंद.   प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगेः मुख्यमंत्री .   मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्याज पर निर्यात शुल्क घटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का माना आभार.   महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर लान्च होगी वेबसाइड.   सीआरपीएफ जवान ने अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर की आत्महत्या.   रायपुर में मछली पकड़ रहे बच्चाें काे मिले 84 जिंदा कारतूस.   तुमालपाड़ की पहाड़ी में हुई मुठभेड़ एक नक्सली काे ढेर.   नक्सलियों ने सुरक्षाबल कैंप पर अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से किया हमला.   पांच मंत्रियों के तेरह विभागों में बजट की राशि कम खर्च हुई.   क मामलों में न करें लापरवाही हाे तुरंत कार्रवाई : मुख्यमंत्री साय.  
पुलिस एफआईआर में 'विलफुल रेप' के कानूनी अर्थ को लेकर विवाद
kolkata, RG Kar case,Controversy over legal

कोलकाता । आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की हत्या और बलात्कार मामले में दर्ज एफआईआर की भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एफआईआर में 'विलफुल रेप' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कानून की भाषा में ‘इच्छाकृत बलात्कार’ जैसा कुछ नहीं होता। इस विवाद को लेकर आंदोलनकारी डॉक्टरों और वकीलों का एक बड़ा वर्ग सवाल उठा रहा है।

 

 

 

टाला थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 52 के तहत 'फर्स्ट कंटेंट्स' कॉलम में लिखा है, "अननोन मिसक्रीएंट्स कमिटेड विलफुल रेप विद मर्डर," यानी अज्ञात व्यक्तियों ने जानबूझकर बलात्कार और हत्या की। एफआईआर के अनुसार, घटनास्थल थाना से 750 मीटर की दूरी पर है और यह हत्या व बलात्कार सुबह 10:10 बजे से पहले किसी समय हुई है।

 

 

 

इस एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 64 और 103 (1) का जिक्र किया गया है। नए कानून के अनुसार, आईपीसी 64 बलात्कार की धारा है और 103 (1) हत्या की धारा है। साथ ही, एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि "परिवार से प्राप्त शिकायत पत्र के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। उसी शिकायत पत्र को एफआईआर माना गया है।"

 

 

 

इस एफआईआर की भाषा पर सवाल उठाते हुए आंदोलनकारी डॉक्टर और कई वकीलों का कहना है कि "विलफुल रेप" जैसी कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। मृतक की मां का कहना है, "हमने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में लिखा था कि हमारी बेटी के साथ जो क्रूरता हुई है, उसमें जो भी लोग शामिल हैं, उन सबको सजा दी जाए। फिर भी पुलिस ने एफआईआर में सिर्फ एक ही आरोपित का जिक्र क्यों किया?" उनका मानना है कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ, वह एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी।

 

 

 

वकीलों और आंदोलनकारी डॉक्टरों ने इस संदर्भ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में लिखा गया है, "जेनिटालिया में जबरन प्रवेश के मेडिकल सबूत मिले हैं, जो यौन हमले की आशंका का संकेत देते हैं।" लेकिन पोस्टमार्टम में सीधे तौर पर बलात्कार का उल्लेख नहीं किया गया है।

 

 

 

एक आंदोलनकारी डॉक्टर ने कहा, "पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार का कोई उल्लेख नहीं है। एक आरोपित है या एक से ज्यादा, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। फिर भी पुलिस ने 'विलफुल रेप' कैसे लिखा?"

 

 

 

वकील मिलन मुखोपाध्याय का कहना है, "विलफुल रेप जैसी कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। यह अत्यंत हास्यास्पद है। यह कोई कानूनी भाषा नहीं है। पुलिस ने ऐसा कैसे लिखा, यह समझ से बाहर है।"

 

 

 

सूत्रों के अनुसार, इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है और एफआईआर में दर्ज भाषा की भी जांच की जा रही है। पुलिस और परिवार के सदस्यों से अलग-अलग पूछताछ की जा रही है।

 

 

 

यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस विवादास्पद एफआईआर की आगे क्या स्थिति रहती है और न्याय प्रक्रिया में इसे किस प्रकार से देखा जाता है।

 

MadhyaBharat 31 August 2024

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.