Since: 23-09-2009

  Latest News :
पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत.   बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले TMC विधायक हुमायूं कबीर .   सरकार ने बदला फैसला: संचार साथी ऐप अब अनिवार्य नहीं.   प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब ‘सेवा तीर्थ’.   फिल्म \'धुरंधर\' पर दिल्ली हाई कोर्ट का सेंसर बोर्ड को निर्देश.   प्रधानमंत्री मोदी ने शिवगंगा बस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत पर जताया दुख.   भोपाल के बड़े तालाब में शुरू हुआ शिकारा सफर.   पर्यटन के लिए MP के बढ़ते कदम: भोपाल में डल झील जैसा अनुभव.   भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर सरकारी अवकाश.   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर को दिया आधुनिक गीता भवन का तोहफा.   रायसेन जिले के बरेली में बड़ा हादसा 40 साल पुराना पुल भरभराकर ढहा.   एनएसयूआई ने फार्मेसी काउंसिल अध्यक्ष संजय जैन काे छात्र से मारपीट के मामले में तत्काल पद से हटाने की मांग की.   CM विष्णु देव साय बोले: \'संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा है भारत\'.   पीसीसी चीफ दीपक बैज का भाजपा पर हमला: सत्ता के लिए झूठ का आरोप.   जंगल, नदी और पहाड़ पार कर मतदाताओं तक पहुँच रहे कर्मचारी.   मतदाता सूची सुधार कार्य के दौरान बीएलओ के साथ अभद्रता .   हिड़मा की मौत के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद खात्मे की कगार पर.   छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण.  
पुलिस एफआईआर में 'विलफुल रेप' के कानूनी अर्थ को लेकर विवाद
kolkata, RG Kar case,Controversy over legal

कोलकाता । आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की हत्या और बलात्कार मामले में दर्ज एफआईआर की भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एफआईआर में 'विलफुल रेप' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कानून की भाषा में ‘इच्छाकृत बलात्कार’ जैसा कुछ नहीं होता। इस विवाद को लेकर आंदोलनकारी डॉक्टरों और वकीलों का एक बड़ा वर्ग सवाल उठा रहा है।

 

 

 

टाला थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 52 के तहत 'फर्स्ट कंटेंट्स' कॉलम में लिखा है, "अननोन मिसक्रीएंट्स कमिटेड विलफुल रेप विद मर्डर," यानी अज्ञात व्यक्तियों ने जानबूझकर बलात्कार और हत्या की। एफआईआर के अनुसार, घटनास्थल थाना से 750 मीटर की दूरी पर है और यह हत्या व बलात्कार सुबह 10:10 बजे से पहले किसी समय हुई है।

 

 

 

इस एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 64 और 103 (1) का जिक्र किया गया है। नए कानून के अनुसार, आईपीसी 64 बलात्कार की धारा है और 103 (1) हत्या की धारा है। साथ ही, एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि "परिवार से प्राप्त शिकायत पत्र के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। उसी शिकायत पत्र को एफआईआर माना गया है।"

 

 

 

इस एफआईआर की भाषा पर सवाल उठाते हुए आंदोलनकारी डॉक्टर और कई वकीलों का कहना है कि "विलफुल रेप" जैसी कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। मृतक की मां का कहना है, "हमने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में लिखा था कि हमारी बेटी के साथ जो क्रूरता हुई है, उसमें जो भी लोग शामिल हैं, उन सबको सजा दी जाए। फिर भी पुलिस ने एफआईआर में सिर्फ एक ही आरोपित का जिक्र क्यों किया?" उनका मानना है कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ, वह एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी।

 

 

 

वकीलों और आंदोलनकारी डॉक्टरों ने इस संदर्भ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में लिखा गया है, "जेनिटालिया में जबरन प्रवेश के मेडिकल सबूत मिले हैं, जो यौन हमले की आशंका का संकेत देते हैं।" लेकिन पोस्टमार्टम में सीधे तौर पर बलात्कार का उल्लेख नहीं किया गया है।

 

 

 

एक आंदोलनकारी डॉक्टर ने कहा, "पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार का कोई उल्लेख नहीं है। एक आरोपित है या एक से ज्यादा, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। फिर भी पुलिस ने 'विलफुल रेप' कैसे लिखा?"

 

 

 

वकील मिलन मुखोपाध्याय का कहना है, "विलफुल रेप जैसी कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। यह अत्यंत हास्यास्पद है। यह कोई कानूनी भाषा नहीं है। पुलिस ने ऐसा कैसे लिखा, यह समझ से बाहर है।"

 

 

 

सूत्रों के अनुसार, इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है और एफआईआर में दर्ज भाषा की भी जांच की जा रही है। पुलिस और परिवार के सदस्यों से अलग-अलग पूछताछ की जा रही है।

 

 

 

यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस विवादास्पद एफआईआर की आगे क्या स्थिति रहती है और न्याय प्रक्रिया में इसे किस प्रकार से देखा जाता है।

 

MadhyaBharat 31 August 2024

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2025 MadhyaBharat News.