Since: 23-09-2009

  Latest News :
पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत.   बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले TMC विधायक हुमायूं कबीर .   सरकार ने बदला फैसला: संचार साथी ऐप अब अनिवार्य नहीं.   प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब ‘सेवा तीर्थ’.   फिल्म \'धुरंधर\' पर दिल्ली हाई कोर्ट का सेंसर बोर्ड को निर्देश.   प्रधानमंत्री मोदी ने शिवगंगा बस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत पर जताया दुख.   भोपाल के बड़े तालाब में शुरू हुआ शिकारा सफर.   पर्यटन के लिए MP के बढ़ते कदम: भोपाल में डल झील जैसा अनुभव.   भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर सरकारी अवकाश.   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर को दिया आधुनिक गीता भवन का तोहफा.   रायसेन जिले के बरेली में बड़ा हादसा 40 साल पुराना पुल भरभराकर ढहा.   एनएसयूआई ने फार्मेसी काउंसिल अध्यक्ष संजय जैन काे छात्र से मारपीट के मामले में तत्काल पद से हटाने की मांग की.   CM विष्णु देव साय बोले: \'संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा है भारत\'.   पीसीसी चीफ दीपक बैज का भाजपा पर हमला: सत्ता के लिए झूठ का आरोप.   जंगल, नदी और पहाड़ पार कर मतदाताओं तक पहुँच रहे कर्मचारी.   मतदाता सूची सुधार कार्य के दौरान बीएलओ के साथ अभद्रता .   हिड़मा की मौत के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद खात्मे की कगार पर.   छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण.  
ED जैसी जांच एजेंसियों पर सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का झटका
ED जैसी जांच एजेंसियों पर सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का झटका

 

SC ने जांच एजेंसी को बताया सही ,अधिकार गिनाए ,याचिका ख़ारिज 

 

जांच एजेंसियों को लेकर दायर याचिका पर सवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख़ टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने ED के खिलाफ दायर याचिका ख़ारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों के पक्ष में कहा कि मनी लांड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है। इसके लिए समन भेजना सही है। गिरफ्तारी के लिए कारण बताना ही पर्याप्त है। याचिकाकर्ता की ओर कहा गया कि ईडी जैसी जांच एजेंसियों कानून का पूरा पालन नहीं करती हैं। इस पर भी जजों ने जांच एजेंसियों का पक्ष लेते हुए कहा कि ईडी के अधिकारी कोई पुलिस अधिकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि PMLA के तहत ईडी को मिले अधिकार बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन विपक्षी दलों के लिए तगड़ा झटका है, जो सरकार पर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक विद्धेष की भावना के लिए करती है। फिलहाल याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ED पूछताछ कर रही है।  वहीं सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्डरिंग कानून और ED के साथ अन्य जांच एजेंसियों के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।  एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किये गए थे।सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ईडी को रेड और गिरफ्तारी का अधिकार है। PMLA के तहत ED को सभी अधिकार मिले हुए हैं। 

ईडी के असीमित अधिकार बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सेक्शन का भी जिक्र किया है। सेक्शन 19  के तहत  बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार है।

राजनीति और समाज की दृष्टि से यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है।  इसके साथ ही यह जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करने वालों को बड़ा झटका भी है।  न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह  फैसला सुनाया है । न्यायमूर्ति एएम खानविलकर 29 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे। पीठ के अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और दिनेश माहेश्वरी हैं।

MadhyaBharat 27 July 2022

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2025 MadhyaBharat News.