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यूजीसी अधिनियम के उल्लंघन को लेकर की गई कार्रवाई
यूजीसी ने 21 फर्जी एवं "गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों" की सूची जारी की है। यूजीसी अधिनियम के उल्लंघन को लेकर यह कार्रवाई की गई है। उन्हें कोई डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है। बताया जा रह है कि इन्हे फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय सार्वजनिक और शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (एआईआईपीपीएचएस), राज्य सरकार विश्वविद्यालय, संत कृपाल सिंह पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग, बीडीओ कार्यालय के पास, अलीपुर, दिल्ली , कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दिल्ली संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, दिल्ली व्यावसायिक विश्वविद्यालय, दिल्ली , एडीआर-केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय, एडीआर हाउस, यू, गोपाला टॉव ,आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (आध्यात्मिक विश्वविद्यालय), दिल्ली , बड़गंवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, गोकक बेलगाम कर्नाटक , सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनट्टम, केरल , राजा अरबी विश्वविद्यालय, नागपुर , इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, 80, चौरंगी रोड, कोलकाता ,वैकल्पिक चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान,कोलकाता ,गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद , नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर , नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय), अचलताल, अलीगढ़ , भारतीय शिक्षा परिषद, भारत भवन, मटियारी चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश , नवभारत शिक्षा परिषद, अनुपूर्णा भवन, राउरकेला , उत्तर उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ,श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, पुडुचेरी ,क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, शामिल हैं।
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