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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगाई रोक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट की रोकथाम के लिये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अनेक उपाय किए हैं। डीजल से चलने वाले चौपहिया हल्के वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन बीएस-VI के साथ आवश्यक और आपात सेवा वाहनों के परिचालन की अनुमति रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल बैटरी या सीएनजी से चलने वाले और आवश्यक वस्तुएं ला रहे ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। आयोग ने राजमार्ग, फ्लाईओवर, बिजली पारेषण और पाइपलाइन परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य रोके जाने का निर्देश दिया है। एनसीआर में स्वच्छ ईंधन से नहीं चलने वाले सभी उद्योग बंद रखे जायेंगे। हालांकि दूध और डेयरी यूनिट तथा जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण और औषधि निर्माण में लगी इकाइयों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बनाये रखने के उपायों के बारे में कल आपात बैठक के बाद ये आदेश जारी किए गये। दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राज्य सरकारों को सरकारी, नगर पालिका और निजी कार्यालयों के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने और शेष कर्मचारियों के लिये वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने के बारे में निर्णय लेने को कहा गया है। बच्चों, वरिष्ठ जन तथा सांस, हृदय और मस्तिष्क रोगों से ग्रस्त लोगों को बाहर निकलने से बचने और जहां तक संभव हो घर में ही रहने की सलाह दी गयी है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में, खराब और बहुत खराब श्रेणी से, कल तक सुधार की उम्मीद नहीं है।
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