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पैंगोलिन शल्क तस्करी के आरोपी की जमानत तीसरी बार खारिज
hc

 

भोपाल/जबलपुर।* दुर्लभ वन्यजीव पैंगोलिन के शल्कों की तस्करी के मामले में आरोपी मुकेश कुमार विश्वकर्मा की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर ने तीसरी बार निरस्त कर दी है।

 

प्रकरण के सभी आरोपी 12 जून 2026 से जबलपुर जेल में निरुद्ध हैं।

 

न्यायालय ने स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) की विवेचना और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर संगठित गिरोह द्वारा पैंगोलिन शल्कों की तस्करी को गंभीर और संवेदनशील अपराध माना। न्यायालय ने पाया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51(क) के तहत आरोपी के निर्दोष होने पर विश्वास करने का आधार नहीं है।

 

*4.4 किलो शल्क के साथ पकड़े गए थे 4 आरोपी*

 

STSF मध्यप्रदेश की जबलपुर इकाई ने 8 जून 2026 को कटनी जिले के ग्राम झिन्ना पिपरिया में खमतरा-ढीमरखेड़ा रोड पर घेराबंदी कर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

 

आरोपियों के पास से लगभग 4.4 किलोग्राम पैंगोलिन के शल्क, एक मोटरसाइकिल और एक चार पहिया वाहन (सिरान सी-3) जब्त किया गया था। इस संबंध में वन अपराध दर्ज किया गया था।

 

पैंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित 2022) की अनुसूची-I के अंतर्गत संरक्षित प्रजाति है।

MadhyaBharat 28 October 2026

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