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भोपाल, 31 अक्टूबर 2026। 50 अवैध प्लास्टिक रीसाइक्लिंग यूनिटों पर कार्रवाई, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन लागू करने और ई-वेस्ट निपटान को लेकर अधूरी रिपोर्ट पेश करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भोपाल नगर निगम (BMC) को फटकार लगाई है। गुरुवार को हुई सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने कहा कि निगम की कंप्लायंस रिपोर्ट याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों का पर्याप्त जवाब नहीं देती है। यह सुनवाई ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज स्वप्रेरणा मामले (OA No. 189/2025) और अनिल कुमार वर्मा द्वारा दायर याचिका (OA No. 37/2026) पर एक साथ हुई। जस्टिस शिव कुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर सुधीर कुमार चतुर्वेदी की बेंच ने BMC की 9 सितंबर 2026 की रिपोर्ट की समीक्षा कर उसकी अपर्याप्तता पर सवाल उठाए।
ट्रिब्यूनल ने भोपाल में चल रही 50 अवैध प्लास्टिक रीसाइक्लिंग यूनिटों पर की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा है। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदम और ई-वेस्ट के समुचित निपटान पर भी रिपोर्ट मांगी। बेंच ने कहा कि रिपोर्ट में प्लास्टिक बैन के प्रवर्तन को लेकर पर्याप्त जानकारी नहीं है।
NGT ने प्लास्टिक कचरे से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान पर चिंता जताते हुए कहा कि फेंका गया प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है और छोटे कणों में टूटकर मिट्टी और जल स्रोतों को प्रभावित करता है। लैंडफिल में प्लास्टिक कचरे से निकलने वाले रसायन भूजल में रिस सकते हैं, जबकि सतही अपवाह प्रदूषकों को नदियों और झीलों में ले जा सकता है।
*चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश*
राज्य सरकार के वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि संबंधित विभागों से जानकारी जुटाई जा रही है। बेंच ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जरूरी डेटा संकलित कर अगली सुनवाई से पहले चार हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करें और रिपोर्ट की प्रति अन्य पक्षों को भी दें।
ट्रिब्यूनल ने वर्मा की याचिका में प्रतिवादी 3, 4 और 5 को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी 12 ने ग्वालियर में इसी तरह के मुद्दों को लेकर 2018 में मप्र हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में लंबित याचिका का हवाला दिया। NGT ने निर्देश दिया कि उस याचिका की प्रति अन्य पक्षों को साझा की जाए ताकि कार्यवाही की पोषणीयता पर बहस हो सके। ट्रिब्यूनल ने 21 जनवरी 2026 के आदेश पर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2027 को होगी।
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