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सागर, 31 अक्टूबर 2026। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग कर टेंडर प्राप्त करने के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) इकाई सागर ने ठेकेदार और फर्म के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
EOW के अनुसार आवेदक रोहित बरोलिया जिला दमोह की शिकायत की जांच के बाद (1) ठेकेदार लखन लाल कुर्मी पिता भगवान दास कुर्मी निवासी ग्राम सीतानगर जिला दमोह एवं (2) फर्म जय मां अम्बे कंस्ट्रक्शन सीतानगर दमोह के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक लखन प्रसाद कुर्मी प्रोप्राइटर जय मां अम्बे कंस्ट्रक्शन सीतानगर दमोह के विरुद्ध फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर अन्य टेंडर प्राप्त करने में उसका उपयोग करने संबंधी शिकायत EOW को प्राप्त हुई थी। जांच पर तथ्य सही पाए गए कि अनावेदक द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड छतरपुर के नाम से हैंडपंप की गिरी फंसी पाइप लाइन निकालने का कूटरचित अनुभव प्रमाण पत्र तैयार किया गया।
उक्त कूटरचित प्रमाण पत्र का उपयोग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड निवाड़ी के दो टेंडर प्राप्त करने में कर शासन के साथ धोखाधड़ी करना पाए जाने पर अनावेदक लखन लाल कुर्मी एवं फर्म जय मां अम्बे कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध धारा 318(2), 336(2), 340(2) BNS के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है।
अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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