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निलंबित एडीजी जीपी सिंह को हाई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
raipur, High Court granted ,conditional bail , suspended ADG

 

रायपुर। बहुचर्चित एवं विवादास्पद, 120 दिन से जेल में बंद निलंबित आईपीएस, एडीजी जीपी सिंह को बिलासपुर हाई कोर्ट ने गुरुवार को सशर्त जमानत दे दी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार एडीजी जीपी सिंह ने हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाने के कारण जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया था।

गुरुवार दोपहर जीपी सिंह के अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने जमानत पर बहस करते हुए कहा कि प्रदेश के एक सीनियर आईपीएस को नियम विरुद्ध तरीके से केस दर्जकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार किसी भी आईपीएस अफसर के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन उनके मामले में ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि अभियोजन की स्वीकृति नहीं हुई है। इसके बावजूद उन्हें 120 दिन से जेल में बंद रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके केस की जल्दी सुनवाई करने का आदेश दिया। तीन माह से ज्यादा समय से जमानत याचिका लंबित है। बहस के बाद जस्टिस दीपक तिवारी ने जीपी सिंह को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया।

ईओडब्ल्यू की टीम ने उन्हें 11 जनवरी को नोएडा (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें सात दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया था। 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

MadhyaBharat 12 May 2022

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