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सीएम डॉ यादव ने सदन में नए कानूनों के प्रावधानों की जानकारी दी
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भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रश्नकाल के बाद सदन में देश में लागू हुए नए कानूनों के बारे में विधानसभा में विधिवत् जानकारी दी।

प्रश्नकाल के बाद डॉ यादव ने नए कानूनों की जानकारी देते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि आजादी के बाद पहली बार अंग्रेजों का बनाया कानून भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता के तौर पर बदला गया है। उन्होंने कहा कि तीनों नए कानूनों की आत्मा भारतीय लोगों को न्याय दिलाने की है। अब तक 511 धाराओं के माध्यम से न्याय होता था, अब 356 धाराओं के माध्यम से न्याय होगा। अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जीरो पर अपनी कायमी कराएगा। इसके बाद कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। संबंधित को थाने जाने की जरूरत नहीं होगी।

सीएम यादव ने कहा कि 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले मामले में मौके पर फॉरेंसिक की टीम जाएगी। पुलिस को शिकायत के बाद 90 दिन में जवाब देना होगा, इससे पारदर्शिता आएगी। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान में जोड़ा गया है। यौन हिंसा के पीड़ितों के बयान की रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। इससे बयान बदलने से होने वाली दिक्कत में कमी आएगी।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि भगोड़े अपराधियों पर अदालत द्वारा प्रकरण चलाया जा सकेगा। जब भी वह उपलब्ध होगा उसे सजा दी जाएगी। मजिस्ट्रेट ईमेल, एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आपराधिक मामलों में संज्ञान ले सकेंगे। पुलिस पक्ष को हर 15 दिन में कार्रवाई से अवगत कराने का प्रावधान भी न्याय संहिता में किया गया है।

MadhyaBharat 2 July 2024

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