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वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने 1 अप्रैल 2026 को गजट ऑफ इंडिया में दो असाधारण अधिसूचनाएं जारी कर 40 महत्वपूर्ण रसायन, मोनोमर्स और पॉलिमर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को शून्य कर दिया है। इसके साथ ही अमोनियम नाइट्रेट पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर भी शून्य किया गया। यह छूट 2 अप्रैल से लागू होगी और 30 जून तक प्रभावी रहेगी। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता के अनुसार, इससे पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, पेंट, रेजिन, फार्मास्यूटिकल, उर्वरक और विशेष रसायन उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा, कच्चे माल की लागत कम होगी और घरेलू विनिर्माण इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
इस फैसले का असर उद्योग जगत पर व्यापक होगा। प्लास्टिक, पॉलिमर, पेंट और कोटिंग्स निर्माताओं की उत्पादन लागत घटेगी, जबकि उर्वरक और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कच्चा माल सस्ता मिलेगा। टेक्सटाइल, पैकेजिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर को अप्रत्यक्ष लाभ होगा। छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए यह राहत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज्यादातर आयातित कच्चे माल पर निर्भर हैं और अब उनकी उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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