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भाजपा मंत्री नितेश राणे को इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने मामले में 1 महीने जेल की सजा
BJP minister Nitesh Rane , sentenced t, jail f, mud at engineer

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे को सिंधुदुर्ग कोर्ट ने 2019 के चर्चित कीचड़ फेंकने मामले में एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह मामला मुंबई-गोवा हाईवे चौड़ीकरण कार्य के दौरान एनएचएआई इंजीनियर प्रकाश शेडेकर के साथ कथित दुर्व्यवहार से जुड़ा है। हालांकि अदालत ने सजा पर फिलहाल रोक लगाते हुए राणे को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए समय दिया है। इस मामले में अन्य 29 आरोपियों को बरी कर दिया गया।

घटना 4 जुलाई 2019 की है, जब नितेश राणे ने खराब सड़क और जलभराव की शिकायतों को लेकर इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को मौके पर बुलाया था। आरोप है कि नाराज राणे और उनके समर्थकों ने इंजीनियर पर कीचड़ फेंका और उन्हें कीचड़ भरे पानी में चलने के लिए मजबूर किया। उस समय राणे कांग्रेस में थे, लेकिन वर्तमान में वे भाजपा नेता हैं और महाराष्ट्र सरकार में मत्स्य पालन एवं बंदरगाह मंत्री का पद संभाल रहे हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.एस. देशमुख ने फैसले में कहा कि जनप्रतिनिधि कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते और किसी सरकारी कर्मचारी का सार्वजनिक अपमान स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने इसे सत्ता के दुरुपयोग का मामला बताते हुए कहा कि ऐसे कृत्य सरकारी कर्मचारियों की गरिमा और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों के लिए नुकसानदायक हैं। अदालत ने नितेश राणे को आईपीसी की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया, जबकि अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में राहत दे दी गई।

 
Priyanshi Chaturvedi 28 April 2026

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