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राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने राज्य सरकार से गिरफ्तारी के समय सोनम को दिए गए 'ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट' की प्रति पेश करने को कहा है। ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर सोनम को जमानत दी थी कि गिरफ्तारी के समय उसे कानून के अनुसार गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिसे मेघालय हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था।
मेघालय सरकार का कहना है कि सोनम को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे और विवाद केवल दस्तावेज में हुई टाइपिंग की गलती का है। सरकार के अनुसार, हत्या से जुड़ी BNS की धारा 103(1) की जगह गलती से धारा 403(1) दर्ज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं। इससे पहले अदालत ने सोनम की जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले पर प्रारंभिक तौर पर कुछ सवाल जरूर उठाए थे।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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