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MP में अब 24 घंटे खुल सकेंगे मॉल-होटल और दुकानें, कर्मचारियों के काम के घंटे तय
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मध्य प्रदेश में अब दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे और सातों दिन खुले रखे जा सकेंगे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता), 2026’ को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों से लगातार काम नहीं कराया जा सकेगा और उनकी ड्यूटी शिफ्ट में लगानी होगी। एक सप्ताह में कर्मचारी से अधिकतम 48 घंटे काम कराया जा सकेगा। अतिरिक्त काम के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान भी निर्धारित नियमों के अनुसार करना होगा।

इस व्यवस्था से लोगों को रात में भी खरीदारी, होटल और रेस्टोरेंट की सुविधा मिल सकेगी। खासतौर पर बड़े मॉल, होटल और अन्य प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे कारोबार करने का अवसर मिलेगा। नई संहिता में दुकानों और प्रतिष्ठानों के ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया भी आसान की गई है। अब बार-बार रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी। एक बार ऑनलाइन पंजीयन के बाद प्रमाण-पत्र और यूनिक पहचान नंबर मिलेगा। प्रतिष्ठान की जानकारी में बदलाव होने पर उसे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा।

Priyanshi Chaturvedi 13 August 2026

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