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सागर। बंडा क्षेत्र के मामले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में संलिप्त पाए गए आरोपियों की वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत मदिरा अनुज्ञप्तियों (लाइसेंस) को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। बंडा घटना के बाद थाना विनायका एवं थाना बंडा में भारतीय न्याय संहिता तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक जांच शुरू की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लाइसेंसियों के नाम सामने आने पर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31 (ख) के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है।
मगरधा मदिरा समूह (SGR/31) के लाइसेंसधारी सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा (निवासी ग्राम रूसल्ला, जिला सागर) का कंपोजिट लाइसेंस रद्द किया गया है।
बरेठी मदिरा दुकान (SGR/10-B) के लाइसेंसधारी यशवंत सिंह ठाकुर (निवासी हरीसिंह गौर वार्ड, बंडा) का लाइसेंस रद्द किया गया है।
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