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भोपाल में आवासीय मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर हाउसिंग बोर्ड ने कार्रवाई तेज कर दी है। अयोध्या नगर और बाग मुगालिया में ऐसे 32 मकानों की लीज निरस्त कर दी गई है, जहां आवासीय संपत्तियों का इस्तेमाल दुकान और शॉपिंग सेंटर के रूप में किया जा रहा था। बोर्ड ने पहले संबंधित संपत्ति मालिकों को व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के नोटिस दिए थे। इसके बाद लीज निरस्त करने के साथ संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 200 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।
हाउसिंग बोर्ड और भोपाल विकास प्राधिकरण की करीब 7 हजार संपत्तियां लीज शर्तों के उल्लंघन के दायरे में बताई जा रही हैं। भोपाल में बोर्ड की कई पुरानी कॉलोनियां, मकान और मल्टियां हैं, जहां बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं। शास्त्री नगर, अशोका गार्डन, अस्सी फीट रोड और जवाहर चौक समेत कई इलाकों में आवासीय संपत्तियों में व्यावसायिक इस्तेमाल और अतिरिक्त निर्माण की शिकायतें सामने आती रही हैं। कुछ जगह छोटे आवासीय भूखंडों पर कई मंजिल तक निर्माण कर दिया गया है, जबकि कई मल्टियों के ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं।
हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक लीज की शर्तों का उल्लंघन करने वालों को भोपाल के साथ प्रदेश के अन्य शहरों में भी नोटिस दिए जा रहे हैं और लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। दूसरी ओर, आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि नियमों के बावजूद कुछ संपत्तियों को बैंक लोन, व्यावसायिक बिजली कनेक्शन और अन्य जरूरी अनुमतियां कैसे मिल रही हैं। खाद्य विभाग की ओर से भी रिहायशी परिसरों में संचालित रेस्तरां, कैफे और दुकानों को लाइसेंस दिए जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
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