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भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों को भोपाल में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के उपायों पर दो हफ़्ते में डिटेल में जवाब देने का निर्देश दिया। इसने त्योहारों के दौरान भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस, राज्य के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आदेशों का पालन करने पर ज़ोर दिया।
भोपाल का सालाना औसत PM10 कंसंट्रेशन 2023-24 में 113 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से घटकर 2024-25 में 110 हो गया। इसके उलट, मामले में पेश किए गए डेटा के अनुसार, इंदौर का लेवल 99 से बढ़कर 108 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया।सड़क की धूल, गाड़ियों से निकलने वाला एमिशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और खुले में कचरा जलाना प्रदूषण के मुख्य सोर्स के तौर पर पहचाना गया। सुझाए गए उपायों में प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट पर टारगेटेड एक्शन, मैकेनाइज्ड रोड क्लीनिंग, बेहतर कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बढ़ाना शामिल है। NGT ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत प्रदूषण लेवल के हिसाब से एक्शन लेने और त्योहारों के दौरान पटाखों से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने को भी कहा। अधिकारियों को ट्रिब्यूनल के 20 मई, 2026 के ऑर्डर और कमिटी की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के पालन की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। ट्रिब्यूनल ने रेस्पोंडेंट्स को दो हफ़्ते के अंदर जवाब फाइल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय है।
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