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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। अंकिता भंडारी के परिजनों ने मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से बनाई गई एसआईटी पर असंतोष जताया है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 में हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने एसआईटी को हरी झंडी दी थी।
अंकिता पौड़ी गढ़वाल में एक निजी रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। वो 18 और 19 सितंबर 2022 की दरम्यानी रात से गायब थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें चिल्ला पावर हाउस के पास शक्ति नहर में तलाशी अभियान चला रही थी। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस से मिली। उसकी हत्या का आरोप रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता पर लगा है।
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