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पटना। बिहार के मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट परिवाद दर्ज कराया गया।
परिवादी चंद्र किशोर पाराशर सामाजिक कार्यकर्ता के साथ-साथ स्वयंसेवी भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी द्वारा विदेश में प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तुलना मिश्र के प्रतिबंधित आतंकी संगठन से की थी । कहा था कि उक्त प्रतिबंधित आतंकी संगठन की तरह भारत में भी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरएसएस ने कब्जा किया है।
इस बयान से सभी स्वयंसेवक की भावनाएं आहत हुई है। राहुल गांधी के इस बयान ने भारत ही नहीं पूरे देश को आहत किया है। परिवादी ने जुर्म की दफा 295(ए),298,505,506 और 121(ए) भादवी के तहत परिवाद दर्ज कराया । जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 23 मार्च निर्धारित की है।
MadhyaBharat
21 March 2023
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