Since: 23-09-2009
नई दिल्ली। यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। निकाय चुनाव कराने को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन के भीतर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आरक्षण को लेकर गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अगर कोर्ट अनुमति दे तो दो दिन में चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
यूपी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया गया था। याचिका में कहा गया था कि आरक्षण के मामले को लेकर आयोग का गठन कर दिया गया है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराई जाए।
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तरप्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का आदेश देते हुए कहा था कि ओबीसी कैटेगरी की सीट को सामान्य सीट के आधार पर मानते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। यूपी सरकार के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की मांग की थी। याचिका सपा विधायक राम सिंह पटेल समेत सात सपा नेताओं ने दाखिल की थी।
MadhyaBharat
|
All Rights Reserved ©2025 MadhyaBharat News.
Created By:
Medha Innovation & Development |