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मुंबई। बाम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रगान की अवमानना मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे ममता बनर्जी को करारा झटका लगा है। अब उन्हें इस मामले की मुंबई के सेशन कोर्ट में चल रही कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी की ओर से बाम्बे हाई कोर्ट में राष्ट्रगान की अवमानना मामले को लेकर मुंबई के सेशन कोर्ट में जारी सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। बुधवार को हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को कोई राहत दिए बिना उनकी याचिका खारिज कर दी है।
दरअसल, स्थानीय भाजपा पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता की शिकायत पर मार्च 2022 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्थानीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने तलब किया था। अपनी शिकायत में गुप्ता ने कहा कि दिसंबर 2021 में यशवंतराव चव्हाण सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी तब भी बैठी रहीं, जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा था और फिर अचानक बीच में खड़ी हो गईं और दो पंक्तियां गाकर चुप हो गईं थह। गुप्ता ने यह भी दावा किया है कि उसके बाद वह वहां से चली गईं।
विवेकानंद गुप्ता ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि ममता बनर्जी का कदम राष्ट्रगान की अवमानना और अनादर का था और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। गुप्ता ने इसकी शिकायत पहले कफ परेड थाने में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई है। इस मामले की सुनवाई मुंबई सेशन कोर्ट में लंबित है।
MadhyaBharat
29 March 2023
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