Since: 23-09-2009

  Latest News :
पुरी में गेस्ट हाउस पार्किंग शुल्क पर एसजेटीए का निर्णय कायम.   पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट.   हिजाब पहनने वाली बेटी भी बन सकती है प्रधानमंत्री: AIMIM प्रमुख ओवैसी.   अमित शाह ने भारत का पहला राष्ट्रीय IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया.   टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन और हिरासत.   IPAC ऑफिस पर ED की रेड के बाद ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला.   भोपाल में बाबर विषयक लिटरेचर फेस्टिवल विवादों में.   मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की कार्यशाला का किया शुभारंभ.   दूषित पेयजल से मौतों ने प्रभावित की इंदौर की पर्यटन छवि.   इंदौर में भीषण सड़क हादसा:पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी समेत 3 की मौत.   भागीरथपुरा दूषित मामले में कांग्रेस घेरेगी भाजपा को.   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सुआलकुची सिल्क विलेज भ्रमण.   अमित जोगी ने बीजेपी पर साधा निशाना.   दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता.   छत्तीसगढ़ की राजनीति में मंत्री के बयान से हलचल.   महासमुंद स्कूल परीक्षा में \'राम\' नाम पर विवाद.   बालोद में देश का पहला नेशनल रोवर-रेंजर जंबूरी, तैयारियां पूरी.   गोडसे पर बयान से छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल.  
राष्ट्रगान की अवमानना मामले में ममता बनर्जी की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज
mumbai, High Court , Mamata Banerjee

मुंबई। बाम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रगान की अवमानना मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे ममता बनर्जी को करारा झटका लगा है। अब उन्हें इस मामले की मुंबई के सेशन कोर्ट में चल रही कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

 

जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी की ओर से बाम्बे हाई कोर्ट में राष्ट्रगान की अवमानना मामले को लेकर मुंबई के सेशन कोर्ट में जारी सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। बुधवार को हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को कोई राहत दिए बिना उनकी याचिका खारिज कर दी है।

दरअसल, स्थानीय भाजपा पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता की शिकायत पर मार्च 2022 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्थानीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने तलब किया था। अपनी शिकायत में गुप्ता ने कहा कि दिसंबर 2021 में यशवंतराव चव्हाण सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी तब भी बैठी रहीं, जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा था और फिर अचानक बीच में खड़ी हो गईं और दो पंक्तियां गाकर चुप हो गईं थह। गुप्ता ने यह भी दावा किया है कि उसके बाद वह वहां से चली गईं।

विवेकानंद गुप्ता ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि ममता बनर्जी का कदम राष्ट्रगान की अवमानना और अनादर का था और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। गुप्ता ने इसकी शिकायत पहले कफ परेड थाने में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई है। इस मामले की सुनवाई मुंबई सेशन कोर्ट में लंबित है।

MadhyaBharat 29 March 2023

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2026 MadhyaBharat News.