Since: 23-09-2009
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान और उनके अंगरक्षक के खिलाफ पत्रकार दुर्व्यवहार संबंधी मामले को खारिज कर दिया है। साथ ही इस मामले में दर्ज एफआईआर को भी तत्काल रद्द करने का आदेश जारी किया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने सलमान खान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख कोर्ट को दिए गए आवेदन को स्वीकार किया और दोनों के विरुद्ध निचली कोर्ट की ओर से जारी आदेश को रद्द करने का आदेश दिया है। इन दोनों के विरुद्ध मुंबई के अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मार्च 2022 में खान और शेख को 5 अप्रैल को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने का आदेश भी जारी किया है।
दरअसल, पत्रकार अशोक पांडे ने अप्रैल 2019 में सलमान खान और उनके अंगरक्षक के विरुद्ध मारपीट करने, गाली देने, धमकी देने का मामला दर्ज करवाया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान खान और उनके अंगरक्षक को 5 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश जारी किया था। सलमान खान और उनके अंगरक्षक ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने दोनों के विरुद्ध दर्ज मामले को खारिज करने का आदेश दिया है।
MadhyaBharat
|
All Rights Reserved ©2025 MadhyaBharat News.
Created By:
Medha Innovation & Development |