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मुंबई। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मानहानि मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को अलीबाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषमुक्त किए जाने का फैसला सुनाया है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले से नारायण राणे को राहत मिली है।
नारायण राणे की ओर से वकील सतीश मानेशिंदे ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उद्धव ठाकरे मानहानि मामले में दोषमुक्त किए जाने के लिए आवेदन दिया था। इसी आवेदन के बाद कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि इस मामले में पर्याप्त सबूत नहीं है। इसी वजह से नारायण राणे को दोषमुक्त किया जा रहा है।
दरअसल, 17 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपनी कोंकण यात्रा के दौरान महाड में एक संवाददाता सम्मेलन में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में अपमानजनक व्यक्तव्य दिया था। इसके बाद शिवसैनिक सिद्धेश पाटेकर ने नारायण राणे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
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