Since: 23-09-2009
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के खिलाफ मध्य प्रदेश में दर्ज कई एफआईआर को इंदौर ट्रांसफर कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुनव्वर फारुकी को जमानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने फारुकी को इस मामले में 5 फरवरी, 2021 में ही अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने फारुकी के खिलाफ यूपी और दिल्ली में जारी प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगाई थी। फारुकी पर इंदौर में 1 जनवरी 2021 को एक कार्यक्रम के दौरान हिन्दू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने का आरोप है। फारुकी के खिलाफ भाजपा के विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के बेटे एकलव्य सिंह गौर ने शिकायत दर्ज कराई थी। फारुकी के अलावा एडविन अंथोनी, नलिन यादव, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास को गिरफ्तार किया गया था।
MadhyaBharat
24 April 2023
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.
Created By: Medha Innovation & Development
|