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नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी की ओर से पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर चार्जशीट पर सुनवाई टाल दी। स्पेशल जज एमके नागपाल ने 10 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया।
04 मई को ईडी ने इस मामले में चौथी चार्जशीट दाखिल की थी। चौथी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को आरोपित बनाया गया है। ईडी की चौथी चार्जशीट 2100 पेज की है। सिसोदिया इस मामले में 29वें आरोपित हैं। एक मई को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल तीसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। स्पेशल जज एमके नागपाल ने तीसरी चार्जशीट में बनाए गए सभी आरोपितों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। ईडी ने 6 अप्रैल को तीसरी चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने तीसरी चार्जशीट में तीन लोगों को आरोपित बनाया है। ईडी ने राजेश जोशी, राघव मगुंटा और गौतम मल्होत्रा को आरोपित बनाया है।
ईडी ने कोर्ट को बताया कि गौतम मल्होत्रा को 7 फरवरी, राजेश जोशी को 8 फरवरी और राघव मगुंटा को 10 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा है कि करीब ढाई करोड़ रुपये पहले अमित अरोड़ा को दिए गए और फिर दिनेश अरोड़ा को दिए गए। आखिरकार ये रकम आप नेताओं को दी गई। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कैंपेन को चलाने के लिए राजेश जोशी ने 77 लाख रुपये लिये। राजेश जोशी एक एडवरटाइजिंग कंपनी का प्रमुख था।
छह जनवरी को ईडी ने शराब घोटाले में दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में 12 को आरोपित बनाया गया है। इसमें 05 व्यक्तियों और 07 कंपनियों के नाम हैं। चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपित बनाया, उनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, विनय बाबू और अमित अरोड़ा हैं। इसके पहले कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2022 को ईडी की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने 26 नवंबर, 2022 को कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी।
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