Since: 23-09-2009

  Latest News :
दिल्ली आबकारी नीति: एलजी ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दी.   अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर अगले सप्ताह देशव्यापी अभियान शुरू करेगी कांग्रेस.   उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूस्खलन.   जयपुर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट जांच के लिए एसआईटी का गठन.   रूस के कजान में यूक्रेन का ड्रोन हमला.   अनशनरत किसान नेता डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करे पंजाब सरकारः सुप्रीम कोर्ट .   मुख्यमंत्री ने उज्जैन में यंग एंटरप्रेन्योर समिट-2024 में युवा उद्यमियों को किया संबोधित.   मध्य प्रदेश वर्ष 2025 तक बनेगा टीबी मुक्त राज्य : माेहन यादव.   देवास में सिलेंडर विस्फोट से लगी आग चार की मौत.   एमपी पीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों का धरना चौथे दिन भी जारी.   महाकाल मंदिर अन्नक्षेत्र की मशीन में दुपट्टा फंसने से महिला की मौत.   विदिशा- भोपाल रोड पर तेज रफ्तार बस और मिनी ट्रक की जाेरदार भिड़ंत.   जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ में यात्री बस की टैंकर से टक्कर.   एनआईए ने खूंखार नक्सली बांद्रा ताती को किया गिरफ्तार.   कांग्रेस विधायकों और स्वयं के गलत बर्ताव को छुपाने भूपेश बघेल ने झूठ बोला-भाजपा.   विस्फोटक व नक्सली साहित्य के साथ आठ नक्सली गिरफ्तार.   होम्योपैथी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रोगों को ठीक करने में सक्षम : उपमुख्यमंत्री.   अनियंत्रित बस ने स्कूटी सवार काे राैंदा.  
समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत
mumbai,Sameer Wankhede ,Bombay High Court

मुंबई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 मई तक रोक लगा दी है। साथ कोर्ट ने वानखेड़े को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है। समीर वानखेड़े ने कोर्ट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा कि वे शनिवार को सीबीआई जांच के लिए कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

समीर वानखेड़े के वकील रिजवान मर्चंट ने कहा कि सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर पूरी तरह गैरकानूनी है। जब समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। उसके चार महीने के अंदर सीबीआई को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत मामला दर्ज करना चाहिए था। उन्होंने यह बात कोर्ट को बताई। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई और एनसीबी दोनों को जवाब फाइल करने का आदेश दिया है।

रिजवान मर्चंट ने बताया कि उन्हें डर था कि सीबीआई जांच के दौरान समीर वानखेड़े को गिरफ्तार कर सकती है। तब समीर वानखेड़े को गिरफ्तार न करने का आदेश देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। मर्चंट ने कहा कि सीबीआई को इस मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाना होगा। इसका कारण समीर वानखेड़े हर कार्रवाई की सूचना अपने वरिष्ठों को दे रहे थे।

 

जानकारी के अनुसार सीबीआई ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत समीर वानखेड़े सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और देश में मुंबई सहित 29 जगह पर छापेमारी की है। इसके बाद सीबीआई ने गुरुवार को समीर वानखेड़े को जांच के लिए बुलाया था। लेकिन समीर वानखेड़े ने पहले दिल्ली कोर्ट में फिर शुक्रवार को बाम्बे हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका दाखिल की। इस याचिका में समीर वानखेड़े ने सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश देने की मांग की थी।

 

उल्लेखनीय है कि समीर वानखेड़े की टीम ने मुंबई से गोवा जा रहे द कर्डिलिया क्रूज पर 2 अक्टूबर 2021 को छापा मारा था और 3 अक्टूबर 2021 को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। हालांकि आर्यन खान के पास ड्रग न मिलने की वजह से वे इस मामले में निर्दोष साबित हो चुके हैं। लेकिन उस समय समीर वानखेड़े पर आर्यन खान को छोड़ने के लिए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले की जांच के लिए एनसीबी ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीआई ने समीर वानखेड़े पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की छानबीन कर रही है।

MadhyaBharat 19 May 2023

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.