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मुंबई। सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) की टीम रंगदारी मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े और बहन से मंगलवार को पूछताछ करने वाली है। इस बाबत इन दोनों को सीबीआई की टीम ने समन जारी कर मंगलवार को सुबह दस बजे कार्यालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में कथित तौर पर रंगदारी मांगने के आरोप में सीबीआई ने समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में समीर वानखेड़े को हाई कोर्ट ने 08 जून तक गिरफ्तारी से प्रोटेक्ट किया है। इसके बाद सीबीआई की टीम ने समीर वानखेड़े से भी लगातार दो दिनों तक पूछताछ की थी। जानकारी के मुताबिक समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े और उनकी बहन दोनों कल सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर जाने वाले हैं। सीबीआई की टीम दोनों से पूछताछ के बाद दोनों का बयान दर्ज करेगी।
उल्लेखनीय है कि समीर वानखेड़े की टीम ने मुंबई से गोवा जा रहे द कर्डिलिया क्रूज शिप पर दो अक्टूबर 2021 को छापा मारा था। इसके बाद आर्यन खान को तीन अक्टूबर 2021 को समीर वानखेड़े की टीम ने गिरफ्तार किया था। लेकिन आर्यन खान के पास ड्रग न मिलने से और कोई सबूत न होने से आर्यन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। उस समय आर्यन खान पर मामला न दर्ज करने के लिए समीर वानखेड़े की टीम द्वारा रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था। इस आरोप के बाद एनसीबी ने रंगदारी मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया था। एनसीबी एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीआई ने समीर वानखेड़े सहित चार लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है और इसके बाद समीर वानखेड़े के मुंबई आवास सहित देश में 29 जगहों पर एकसाथ छापेमारी की थी। इसके बाद सीबीआई ने समीर वानखेड़े को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में उन पर दर्ज मामले को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को जांच में सहयोग देने का आदेश दिया है, साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है।
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