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नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिश्नोई की लॉरेंस बिश्नोई-काला जठेड़ी गिरोह को हथियार सप्लाई के मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने बिश्नोई को 14 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
इससे पहले भी कोर्ट ने बिश्नोई को आज तक की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई-काला जठेड़ी गिरोह को एक हथियार सप्लायर मुकुंद सिंह ने 25 पिस्तौल दी थी। इस संबंध में मुकुंद सिंह के आमने-सामने बैठाकर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करनी है। मुकुंद सिंह फिलहाल हिरासत में है। पूछताछ कर ये पता लगाना है कि हथियार इस गिरोह के किस-किस सदस्य के पास पहुंचे।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्पेशल सेल को ये सूचना मिली थी कि 24 मई को एक हथियार तस्कर सराय काले खां बस टर्मिनल पर आएगा और वो लॉरेंस बिश्नोई-काला जठेड़ी गिरोह को हथियार सौंपेगा। इस सूचना के आधार पर मुकुंद सिंह को एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। बाकी 24 पिस्तौल मुकुंद सिंह की कार से बरामद हुई थीं। पूछताछ में मुकुंद ने स्वीकार किया कि वो बिश्नोई-जठेड़ी गैंग को पिछले छह महीने से हथियार सप्लाई कर रहा था। मुकुंद ये हथियार अमेरिका में रह रहे दिलप्रीत सिंह के कहने पर सप्लाई करता था। मुकुंद सिंह के इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से 26 मई को मंडोली जेल में पूछताछ की थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बिश्नोई को 26 मई को गिरफ्तार कर लिया।
पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में गुजरात के ड्रग्स तस्करी के मामले में पूछताछ के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात एटीएस की ट्रांजिट हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। गुजरात एटीएस ने बिश्नोई की हिरासत की मांग की थी। गुजरात एटीएस ने 2022 में बड़ी मात्रा में हेरोइन की खेप बरामद की थी। गुजरात एटीएस ने छह लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार भी किया था। जांच के दौरान गुजरात एटीएस को ड्रग्स के मामले में पाकिस्तान से लिंक के सबूत भी मिले थे। इस मामले में गुजरात पुलिस लॉरेंस से पूछताछ के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत की मांग की थी।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 अप्रैल को एनआईए के एक मामले में बिश्नोई के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। एनआईए ने बिश्नोई के खिलाफ यूएपीए की धारा 17, 18, 18बी और 38 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में एनआईए चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। एनआईए के मुताबिक बिश्नोई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है।
MadhyaBharat
31 May 2023
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