Since: 23-09-2009

  Latest News :
वीवीपैट पर याचिका में कांग्रेस से संबंध नहीं : जयराम रमेश.   केंद्र से भेजा गया पैसा खा जाते हैं ममता की सरकार के मंत्री - पीएम मोदी.   आपका वोट तय करेगा अगली सरकार बने संविधान के सिपाही : राहुल.   कार ने सड़क किनारे सो रहे परिवार के 11 लोगों को कुचला.   बारामूला मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर.   मनी लांड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी.   दिग्विजय की राजनीति से विदाई आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले : अमित शाह.   पं. धीरेंद्र शास्त्री के भाई ने टोलकर्मियों से की मारपीट.   मप्र में शाम पांच बजे तक हुई 54.42 फीसदी वोटिंग.   मंदसौर, छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में गिरा पानी.   अमित शाह बोले- ओबीसी विरोधी पार्टी है कांग्रेस.   चुनाव ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी का बिगड़ा स्वास्थ्य हालत गंभीर.   छत्तीसगढ़ में दोपहर एक बजे तक तीनों सीटों पर 53.09 प्रतिशत मतदान.   भाजपा पर राहुल गांधी की \'भारत जोड़ो न्याय यात्रा\' भारी पड़ने वाली है-अलका लांबा.   बंदूक साफ करते समय चली गोली प्रधान आरक्षक की मौत.   यात्री बस की चपेट में आकर स्कूटी सवार युवक की मौत.   प्रदेश महामंत्री राघवेंद्र सिंह कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित.   सीबीआई को पूरे राज्य में कार्रवाई करने का अधिकार अधिसूचना जारी.  
मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका
new delhi,Delhi High Court ,Manish Sisodia

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ईडी मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया पर आरोप गम्भीर हैं, ऐसे में उनको 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से घर या अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में मिलने की इजाजत दी। कोर्ट ने शर्त लगाई है कि पत्नी से मिलने जाने के दौरान सिसोदिया मीडिया से बात नहीं करेंगे। सिसोदिया फोन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया को 3 जून की सुबह उनके घर पर ले जाया गया था लेकिन वह अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं कर पाए, क्योंकि उससे पहले ही उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ईडी ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जब उन्होंने पहली बार अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, उस समय और अभी की अंतरिम जमानत की अर्जी के समय उनकी पत्नी की हालत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।

ईडी ने कहा कि पत्नी दो दशक से इस बीमारी से पीड़ित है। अगर 6 हफ्ते के लिए सिसोदिया को अंतरिम जमानत दी भी जाती है, तो उससे बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, उनके पास पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, आबाकरी, फाइनेंस, विजिलेंस, बिनली, स्वास्थ्य, गृह समेत 18 पोर्टफोलियो थे। ऐसे में वह पत्नी के एक मात्र देख भाल करने वाले नहीं हो सकते हैं। ईडी की इस दलील का मनीष सिसोदिया के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया अपनी पत्नी के अकेले देखभाल करने वाले हैं, क्योंकि उनका इकलौता बेटा विदेश में पढ़ रहा है।

सिसोदिया के वकील ने ईडी की इस दलील का भी विरोध किया कि उनके पास 18 पोर्टफोलियो थे, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि वह पत्नी के केयरटेकर नहीं हैं। हम भी दिन भर में कई मामलों से निपटारा करते हैं, दिन के अंत में घर वापस जाकर क्या हम अपने परिवार की देखभाल नहीं करते।

मनीष सिसोदिया ने पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। 2 जून को हाई कोर्ट ने फौरी राहत देते हुए मनीष सिसोदिया को पुलिस हिरासत में पत्नी से 3 जून की सुबह 10 से शाम 5 बजे तक के लिए मिलने की इजाजत दी थी। हालांकि, सिसोदिया के घर जाने से पहले उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

MadhyaBharat 5 June 2023

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.