Since: 23-09-2009
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
इसके पहले 16 जून को कोर्ट ने अभिषेक झा को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। अभिषेक झा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट से कहा था कि पत्नी जेल के अंदर है। बेटी का इलाज मुंबई और दिल्ली में चल रहा है। इसी आधार पर पत्नी को भी अंतरिम जमानत मिली थी। लूथरा ने कहा था कि बच्चों की देखभाल अभिषेक झा को करनी है। अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं बचेगा।
कोर्ट ने पूछा था कि क्या आपने यह बातें हाई कोर्ट के सामने भी रखी। तब लूथरा ने कहा कि याचिकाकर्ता की बेटी को कुछ ब्रेन में समस्या हो गई है और उसके इलाज की जरूरत है। इस तथ्य की पुष्टि सीबीआई ने भी की है और इस आधार पर ही याचिकाकर्ता की पत्नी को अंतरिम जमानत मिली थी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता रांची में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चलाता है और वो अपनी बेटी की देखभाल कर सकता है।
MadhyaBharat
|
All Rights Reserved ©2026 MadhyaBharat News.
Created By:
Medha Innovation & Development |