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भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को मिली अंतरिम जमानत
new delhi, BJP MP, Brij Bhushan Sharan Singh

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दे दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने ये आदेश दिया।

 

बृजभूषण शरण सिंह ने आज ही कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट 20 जुलाई को सुनवाई करेगा। इससे पहले 7 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट के समन के बाद आज दोनों आरोपित पेश हुए थे।

 

दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में चार्जशीट दाखिल की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी आरोपित किया है।

 

महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर-मंतर पर धरना दिया था। हालांकि, बाद में इस धरने ने राजनीतिक रंग ले लिया था।

MadhyaBharat 18 July 2023

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