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नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को बरी कर दिया। स्पेशल जज विकास ढल ने बरी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 1 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला 5 अगस्त 2012 का है।
दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने फ्लैट में 23 साल की गीतिका शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। गीतिका एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व डायरेक्टर थी। यह एयरलाइंस अब बंद हो चुकी है। सुसाइड नोट में गीतिका ने अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा और एमडीएलआर की मैनेजर अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। गीतिका के घरवालों ने भी एमडीएलआर एयरलाइंस के मालिक गोपाल गोयल कांडा को आरोपित ठहराया था।
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